2 अगस्त से EU AI Act के अनुच्छेद 50 के पारदर्शिता नियम लागू हो रहे हैं: चैटबॉट्स को बताना होगा कि वे AI हैं; सिंथेटिक छवियों, ऑडियो और वीडियो पर मशीन-पठनीय चिह्न लगाने होंगे; डीपफेक और सार्वजनिक हित के विषयों पर AI-जनित पाठ पर लेबल लगाना होगा; और भावना पहचान के उपयोग का खुलासा करना होगा। उल्लंघन पर 1.5 करोड़ यूरो या वैश्विक कारोबार के 3% तक जुर्माना है। सामान्य-उद्देश्य AI प्रदाताओं के खिलाफ आयोग के प्रवर्तन उपकरण — सूचना माँग, मॉडल तक पहुँच, रिकॉल — भी सक्रिय हो रहे हैं। उच्च-जोखिम प्रणाली के नियम डिजिटल ऑम्निबस के तहत 2027 के अंत और 2028 तक टले हुए हैं।