कनेक्टिकट में अब बताना होगा कि छँटनी एआई की वजह से हुई या नहीं।
कनेक्टिकट का एआई कानून गुरुवार से लागू हुआ, शुरुआत कार्यस्थल के नियमों से हुई है। बड़ी छँटनी की सूचना देने वाले नियोक्ता अब राज्य को बताएँगे कि एआई वजह थी या नहीं। भेदभाव के मुकदमे में अब विक्रेता के एल्गोरिद्म पर दोष डालना बचाव नहीं माना जाएगा।
यह क्यों मायने रखता हैकनेक्टिकट में नौकरी गई तो कागज़ों में दर्ज होगा कि फैसले में सॉफ़्टवेयर शामिल था या नहीं। बड़ा नियम, यानी उम्मीदवारों को एआई छँटाई बताना, अक्तूबर 2027 से लागू होगा।